तमिलनाडु के शैक्षणिक संस्थानों में वंदेमातरम गाना अनिवार्य : मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में सप्ताह में कम से कम एक बार वंदेमातरम गाना अनिवार्य है. कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. इसके साथ-साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों, प्राइवेट कंपनियों में भी महीने में एक बार राष्ट्रगीत जरूर बजना चाहिए.
वीरामणी नाम के एक छात्र ने राज्य सरकार की नौकरी के लिए परीक्षा दी थी जिसमें वह एक नंबर से फेल हो गया. फेल होने का कारण वंदे मातरम गीत किस भाषा में लिखा गया है इस सवाल के जवाब में गलत उत्तर देना बताया गया था. वीरामणी ने अपने उत्तर में बताया था कि वंदे मातरम गीत बंगाली भाषा में लिखी गयी थी, जबकि बोर्ड की तरफ से उसका सही उत्तर संस्कृत बताया गया. इसी को लेकर वीरामणी ने मद्रास हाइकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वंदे मातरम की भाषा पर स्थिति साफ करने का आग्रह किया था. 13 जून को राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूल तौर पर संस्कृत भाषा में था, लेकिन उसे बंगाली भाषा में लिखा गया था. इसी के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनिवार्य करने का फैसला सुनाया.
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