Sunday, 18 June 2017

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के मामले में थोडी राहत

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के मामले में थोडी राहत

वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी की तैयारियों को लेकर परेशानियो का सामना कर रहे व्यापारियो को कायदे-कानून पर अमल करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने कुछ रियायत दी है. दूसरी ओर सरकार ने ऐलान किया कि 30 जून और पहली जुलाई की दरमियानी रात को भव्य समारोह में जीएसटी की शुरुआत होगी.

इस बीच, काउंसिल ने जीएसटी का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गलत तरीके से कमाया मुनाफा वापस करने का प्रावधान तो है, लेकिन मुनाफाखोरों के खिलाफ किसी भी तरह के दंड या जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है. ध्यान रहे कि संविधान में संशोधन के आधार पर पर गठित जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जबकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के साथ 29 राज्यों और विधानसभा वाले दो केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुड्डुचेरी) के वित्त मंत्री या मनोनित मंत्री सदस्य होते हैं.
रिटर्न के लिए थोड़ी ऱाहत

    पूर्व निर्धारित नियमों के मुताबिक, कंपनियों, व्यापारियों या कारोबारियों मतलब जीएसटी एसेसी को अगले महीने की 10 तारीख तक रिटर्न (जीएसटीआर-1) दाखिल करने का समय दिया गया था. फिलहाल, इस मामले में अगस्त और सितम्बर के लिए थोड़ी रियायत दी गयी है. इसके तहत
    जुलाई के लिए नया रिटर्न फॉर्म 3बी 20 अगस्त तक और अगस्त के लिए 20 सितम्बर तक दाखिल करना होगा.
    फॉर्म 3 बी एक बेहद सरल फॉर्म है जिसमें कुल कारोबार और उनपर बनने वाले टैक्स का संक्षिप्त में ब्यौरा देना होगा और उस हिसाब से टैक्स चुका देना होगा.
    जुलाई के लिए 1 से 5 सितम्बर के बीच जीएसटीआर 1 दाखिल करना होगा जबकि अगस्त के लिए 16 से 20 सितम्बर के बीच.
    इस दौरान देरी के लिए लेट फीस और जुर्माना नहीं देना होगा.

सितम्बर और उसके बाद पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू रहेगी, यानी अगले महीने की दस तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होगा.

जीएसटीआर 1 दाखिल करने के साथ ही जीएसटीआऱ 2 और जीएसटीआर 3 अपने आप कंप्यूटर जेनरेट कर देगा.

नहीं बदलेगी 1 जुलाई की तारीख
तैयारियों औऱ कर की दरों को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में व्यापारी-कारोबारी आंदोलन कर रहे हैं. इनकी ये भी मांग है कि 1 जुलाई की तारीख को आगे बढ़ाया जाए. लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि तय तारीख में कोई फेरबदल नहीं होगा. 30 जून की रात में जैसे ही तारीख बदलेगी यानी रात को 12 बजे एक भव्य कार्यक्रम में जीएसटी की शुरुआत की जाएगी. उम्मीद है कि ये आयोजन संसद भवन के केद्रीय कक्ष में होगा जिसमें केंद्र के साथ-साथ तमाम राज्य शामिल होंगे.

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