ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा देने वाले ट्रान्सपोर्टस् को ही मिलेगा परमिट
परिवहन
मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने ग्रामीण परिवहन योजना में परिवहन विहीन
गाँव पर यातायात सेवा देने वाले आपरेटरों को ही परमिट देने के निर्देश दिये
हैं। उन्होंने कहा कि जिन गाँवों में अच्छी सड़क बनी है और उस पर आवागमन के
लिये परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है, ऐसे गाँव को रूट में जोड़कर वहाँ के
ग्रामीणों को परिवहन सेवा का लाभ पहुँचाया जाये।
परिवहन मंत्री श्री
सिंह ने आज मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से
कहा कि गाँव के युवाओं को महाविद्यालय आने-जाने के लिये बस-पास की सुविधा
का कार्य जल्द शुरू किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय महाविद्यालय के
ग्रामीण-छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध करवायी जाये। शहर, विकासखंड, जनपद
पंचायत, नगर पंचायत जहाँ भी शासकीय महाविद्यालय है और ग्रामीण छात्र इसमें
पढ़ाई के लिये आता-जाता है, तो इस योजना में उसे लाभ दिया जायेगा।
श्री
भूपेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वाहनों के चेंकिंग
अभियान में स्पीड गर्वनर की जाँच अनिवार्य रूप से की जाये। उन्होंने इसके
लिये आवश्यक चालानी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। श्री सिंह ने सभी
चालक-परिचालक का पंजीयन आवश्यक रूप से करवाये जाने के भी निर्देश दिये।
परिवहन
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग के बस-स्टेंट को नगरीय निकाय को
सौंप कर पूर्ण जिम्मेदारी उनकी तय की जाये। बताया गया वर्ष 2013 की तुलना
में इस वर्ष दोगुना से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है और पिछली सरकार के
मुकाबले सात गुना वृद्धि हुई है।
परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह
ने बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा और अतिरिक्त परिवहन
आयुक्त श्री आर.के. जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से ऑटोमेटिक फिटनेस
सेन्टर, ड्राईविंग ट्रेक आदि पर भी चर्चा की।
No comments:
Write comments