Tuesday, 9 May 2017

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार सिटिंग जज को छह महीने जेल की सज़ा सुनाई है।

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार सिटिंग जज को छह महीने जेल की सज़ा सुनाई है।
 

कोलकाता, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना के मामले में कलकत्ता के हाईकोर्ट के जज कर्नन को छह माह की सजा सुनाई है। यह मामला अपने आप में एक अलग तरह का मामला है। ऐसा भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज को अवमानना मे दोषी ठहराया गया हो। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने मीडिया को जस्टिस कर्नन के किसी भी बयान को नहीं छापने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्नन को तत्काल हिरासत मे लेकर जेल भेजने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह, वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल और रुपिंदर सिंह सूरी की ओर से जस्टिस कर्नन को सजा दिए जाने का समर्थन किया। जस्टिस कर्नन को सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि अवमानना के मामले में आम आदमी और जज में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर जस्टिस कर्नन को जेल नहीं भेजा गया, तो सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगेगा कि एक न्यायधीश को अवमानना के आदेश का पालन नहीं कराया गया। कोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कर्नन ने खुद माना है कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक है। ऐसे में उन्हें सजा में किसी तरह की छूट नहीं देने की बात कही गई।

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