B P L GAS CONNECTION के लिये 15 CENTIMETER ऊँचा प्लेटफार्म जरूरी
भारत शासन द्वारा निर्धन परिवारों को, जिनका नाम सोसल एकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डाटा के अनुसार उपलब्ध सूची में है एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य (मेम्बर) के नाम पूर्ण से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है, ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना है। इस योजना के तहत एक हजार 6 सौ रूपये का अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे गैस कंपनी को उपलब्ध कराया जायेगा। परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर देना अनिवार्य है, जिन चिन्हित परिवारों के पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें 7 दिन के अंदर अपना बैंक खाता खुलवाकर उसकी जानकारी उपलब्ध करायेंगे।सोशल एकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा वर्ष 2011 की सूची में उल्लेख होने से यह संभावना बन सकती है कि वर्तमान में परिवार की संरचना में बदलाव के फलस्वरूप नये निर्मित परिवार इस चरण में नि:शुल्क गैस कनेक्शन को पात्रता नहीं होगी। गैस कनेक्शन हेतु आवेदक से कोई राशि नहीं ली जायेगी, परंतु गैस चूल्हे एवं प्रथम गैस सिलेंडर के गैस की राशि जो 990 रूपये + गैस रिफिलिंग का निर्धारित मूल्य देना होगा।आवेदक के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो नगद जमा करें या ऋण पर गैस एजेंसी उसे प्रदान करें। ऋण के लिये आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा। हितग्राही के रसोईघर में चूल्हे के उपयोग के लिये सुरक्षा मापदंडों अनुसार गैस सिलेंडर की ऊंचाई के बाद कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा प्लेटफार्म होगा नितान्त आवश्यक होगा। हितग्राही के कनेक्शन को पूर्ण हितग्राही द्वारा लोहे का भी बनवाया जा सकता है। हितग्राही के कनेक्शन को पूर्ण प्लेटफार्म स्वयं बनवाना है।जिला खाद्य नियंत्रक पी.सी.मीणा के अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योनजा के अंतर्गत यह कनेक्शन केवल पात्र हितग्राही परिवार की वयस्क महिला के नाम से ही दिया जा सकेगा। महिला के नाम से आधार क्रमांक एवं जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट आवश्यक है।
भारत शासन द्वारा निर्धन परिवारों को, जिनका नाम सोसल एकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डाटा के अनुसार उपलब्ध सूची में है एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य (मेम्बर) के नाम पूर्ण से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है, ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना है। इस योजना के तहत एक हजार 6 सौ रूपये का अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे गैस कंपनी को उपलब्ध कराया जायेगा। परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर देना अनिवार्य है, जिन चिन्हित परिवारों के पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें 7 दिन के अंदर अपना बैंक खाता खुलवाकर उसकी जानकारी उपलब्ध करायेंगे।सोशल एकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा वर्ष 2011 की सूची में उल्लेख होने से यह संभावना बन सकती है कि वर्तमान में परिवार की संरचना में बदलाव के फलस्वरूप नये निर्मित परिवार इस चरण में नि:शुल्क गैस कनेक्शन को पात्रता नहीं होगी। गैस कनेक्शन हेतु आवेदक से कोई राशि नहीं ली जायेगी, परंतु गैस चूल्हे एवं प्रथम गैस सिलेंडर के गैस की राशि जो 990 रूपये + गैस रिफिलिंग का निर्धारित मूल्य देना होगा।आवेदक के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो नगद जमा करें या ऋण पर गैस एजेंसी उसे प्रदान करें। ऋण के लिये आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा। हितग्राही के रसोईघर में चूल्हे के उपयोग के लिये सुरक्षा मापदंडों अनुसार गैस सिलेंडर की ऊंचाई के बाद कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा प्लेटफार्म होगा नितान्त आवश्यक होगा। हितग्राही के कनेक्शन को पूर्ण हितग्राही द्वारा लोहे का भी बनवाया जा सकता है। हितग्राही के कनेक्शन को पूर्ण प्लेटफार्म स्वयं बनवाना है।जिला खाद्य नियंत्रक पी.सी.मीणा के अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योनजा के अंतर्गत यह कनेक्शन केवल पात्र हितग्राही परिवार की वयस्क महिला के नाम से ही दिया जा सकेगा। महिला के नाम से आधार क्रमांक एवं जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट आवश्यक है।

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