Friday, 23 February 2018

भारतीय अमेरिका के H1B वीजा के नियम सख्त होने से होंगे प्रभावित


भारतीय अमेरिका के H1B वीजा के नियम सख्त होने से होंगे प्रभावित

ट्रम्प प्रशासन ने एच1बी वीजा जारी करने के नियम सख्त कर दिए हैं. इसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ेगा. खास कर जॉब-वर्क करने वाली भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए अल्पकालिक अवधि के लिए भारत से कुशलकर्मियों को बुलाने में भारी दिक्कतें हो सकती है.
अमेरिकी सरकार की नयी नीति के तहत यह साबित करना होगा कि एक या एक से अधिक स्थानों पर जॉब-वर्क की तरह के काम करने के लिए इस वीजा पर बुलाए जा रहे कर्मचारी का काम विशिष्ट प्रकार का है और उसे खास जरूरत के लिए बुलाया जा रहा है.
सरकार यह वीजा ऐसे कर्मचारियों के लिए जारी करती है जो बहुत उच्च कौशल प्राप्त होते हैं और उस तरह के हुनरमंद लोगों की अमेरिका में कमी होती है. सरकार ने गुरुवार को 7 पेज का एक नीतिगत दस्तावेज जारी किया. इसमें एच1बी वीजा के नए नियम जारी किए गए हैं.
इसके तहत अमेरिका के नागरिकता और आव्रजन विभाग को यह वीजा केवल तीसरे पक्ष के साइट कार्य (कार्यस्थल) की अवधि तक के लिए जारी करने की ही अनुमति होगी. इस तरह इसकी अवधि तीन साल से कम की हो सकती है जबकि, पहले यह एक बार में तीन साल के लिए दिया जाता था.
यह नियम लागू हो गया है. इसके लिए ऐसा समय चुना गया है जब, 1 अप्रैल 2018-19 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए एच1बी वीजा के आवेदन 2 अप्रैल से आमंत्रित किए जा सकते हैं.
अमेरिका में एच-1बी वीजा पाने वालों में 70 प्रतिशत भारतीय हैं. अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले उच्च कुशल विदेशियों के लिए एच-1बी वीजा लोकप्रिय तरीका है.

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