PAN-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता में इन लोगों को है छूट
1 जुलाई से आपके लिए आधार कार्ड से पैन को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। खासतौर पर टैक्सपेयर्स के लिए ऐसा करना जरूरी है। लेकिन, इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन, इससे पहले ही 11 मई, 2017 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कुछ लोगों को छूट दी गई थी।बोर्ड ने इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत इन लोगों को आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अनिवायर्यता से छूट दी है:
1. इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक एनआरआई को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।
2. भारत की नागरिकता न रखने वाले लोग।
3. 80 या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों को भी इसमें छूट है।
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