रेरा एक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यशाला में अध्यक्ष अन्टोनी डिसा
म.प्र.
हाउसिंग बोर्ड अथवा डेव्हलपर्स आवंटियों के साथ जो भी अनुबंध करेंगे, उसका
पालन उन्हें करना ही होगा। निर्माण कार्य की पाँच वर्ष की गारंटी भी लेनी
होगी। समय पर मकान भी बना कर देना होगा। रेरा एक्ट के प्रावधानों का पालन
नहीं करने पर आवंटी उनसे ब्याज सहित भुगतान तथा मुआवजा ले सकेंगे। रेरा के
अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने यह बातें मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के
अधिकारियों को कार्यशाला में बताईं।
श्री डिसा ने कहा कि मकानों की
बुकिंग के समय आवंटी से मनमानी राशि नहीं ली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि
रियल एस्टेट में होने वाले संव्यवहार को पारदर्शी बनाया जायेगा। विज्ञापन
और ब्रोशर में किये जाने वाले दावों को पूरा करना होगा। श्री डिसा ने बताया
कि अथॉरिटी में उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निराकरण किया जायेगा।
बिल्डर तथा रियल एस्टेट एजेंट अपने पंजीयन तथा उपभोक्ता अपनी शिकायतें
वेबसाइट www.rera.mp.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं।
श्री
डिसा ने बताया कि पंजीयन के बाद ही प्रोजेक्ट की मार्केटिंग एवं
एडवरटाइजिंग की जा सकेगी। रेरा की परिधि में वे प्रोजेक्ट आयेंगे जो भविष्य
में निर्मित होने है या 30 अप्रैल 2017 की स्थिति में अपूर्ण थे अथवा
जिनकों पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर निगम द्वारा जारी नहीं किया है। सभी अपूर्ण
प्रोजेक्टस को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाना होगा।
कार्यशाला
में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे और प्रबंध संचालक
श्री रवीन्द्र सिंह एवं मैदानी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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