जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम द्वारा पारित एक आदेश में किसान की फसल
जलने पर विद्युत विभाग को हर्जाने के तौर पर 90 हजार रूपये देने के लिए
कहा गया है। जिले की तेंदूखेड़ा तहसील के ग्राम भौंरा के किसान सम्मर पिता
रामलाल करार के खेत में 15 अक्टूबर 2013 को झूलते विद्युत तारों के कारण
हुई स्पार्किंग में करीब डेढ़ एकड़ की फसल जल गयी थी जिससे किसान को लगभग डेढ़
लाख रूपये की क्षति हुई थी। किसान द्वारा विद्युत विभाग की इस
लापरवाही की अनेक शिकायतें संबंधित कार्यालयों में की गयी लेकिन उसे कोई
राहत नहीं मिली तो उसने अपने अधिवक्ता एड. नारायण सिंह पटैल के माध्यम से
विद्युत विभाग को एक नोटिस भेजा, किंतु विभाग द्वारा जब नोटिस का जवाब नहीं
दिया गया तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम
में दायर किया गया। जिस पर फोरम के अध्यक्ष कीर्ति कुमार वर्मा व प्रतिभा
शर्मा द्वारा माना गया कि किसान के खेत से विद्युत लाईन गुजरने के कारण ही
स्पार्किंग से निकली चिंगारी ने फसल जला दी थी, और इसमें विभाग की घोर
लापरवाही सामने आती है। फोरम ने आदेश पारित किया कि महकमा एक माह के भीतर
पीड़ित किसान को क्षतिपूर्ति के रूप में 90 हजार रूपये एवं आदेश दिनांक से 6
प्रतिशत भुगतान भी अदा करे।
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