अब 50 लाख तक की इनकम वालों को भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कई
सारे पेज नहीं भरने होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही इस बारे में
दिशा-निर्देश जारी करने वाला है। पहले यह सुविधा केवल 5 लाख तक की सालाना
इनकम वालों को देने की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में
की थी।
जु्लाई में दाखिल करना होता है रिटर्न
हर साल 1 जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। उससे पहले इनकम
टैक्स डिपार्टमेंट मार्च के आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते
में आईटीआर फॉर्म जारी करता है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के रिटर्न को भरने
के लिए प्रयोग होता है।
सरकार का मानना है कि आईटीआर में 50 लाख की सीमा वालों के लिए सिंगल पेज फॉर्म जारी करने से कई लोग आसानी से अपने फॉर्म को भर सकेंगे। सरकार ने पहली बार रिटर्न भरने वालों को किसी भी तरह की स्क्रूटनी से राहत का एलान किया था, बशर्ते उनकी कमाई 5 लाख रुपए सालाना से कम हो
जु्लाई में दाखिल करना होता है रिटर्न
हर साल 1 जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। उससे पहले इनकम
टैक्स डिपार्टमेंट मार्च के आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते
में आईटीआर फॉर्म जारी करता है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के रिटर्न को भरने
के लिए प्रयोग होता है।सरकार का मानना है कि आईटीआर में 50 लाख की सीमा वालों के लिए सिंगल पेज फॉर्म जारी करने से कई लोग आसानी से अपने फॉर्म को भर सकेंगे। सरकार ने पहली बार रिटर्न भरने वालों को किसी भी तरह की स्क्रूटनी से राहत का एलान किया था, बशर्ते उनकी कमाई 5 लाख रुपए सालाना से कम हो
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