Wednesday, 8 June 2016

FAKE PASSPORT मामले में CHOTA RAJAN सहित तीन के खिलाफ आरोप तय

FAKE PASSPORT मामले में CHOTA RAJAN सहित तीन के खिलाफ आरोप तय

एक विशेष अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन एवं तीन अन्य के खिलाफ आज धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश के कथित अपराधों को लेकर आरोप तय किए। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार ने राजन के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने, बेगुनाही का दावा करने एवं सुनवाई की मांग करने के बाद यह आदेश जारी किया। राजन के खिलाफ तीन सरकारी अधिकारियों की मदद से मोहन कुमार के नाम से फर्जी पासपोर्ट कथित रूप से हासिल करने को लेकर आरोप तय किए गए। ये सरकारी अधिकारी भी इस मामले में आरोपी हैं।अदालत ने यह कहते हुए 11 जुलाई से रोजाना आधार पर मामले की सुनवाई का आदेश दिया कि राजन लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और रोजाना आधार पर सुनवाई होनी चाहिए। राजन के अलावा अदालत ने तीन सेवानिवृत जन सेवकों जयश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन को भी सुनवाई में शामिल किया। इन चारों आरोपियों को भादसं और पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। इसके अलावा अदालत ने सेवानिवृत जनसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप तए किए।सुनवाई के दौरान अदालत ने राजन का नमूना हस्ताक्षर लेने की उसकी अर्जी भी स्वीकार कर ली। आरोप निर्धारण पर बहस के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सरकारी अधिकारियों ने प्रक्रिया का पूरी उल्लंघन करते हुए मोहन कुमार :जो कि था ही नहीं: के नाम से राजन के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए साजिश रची। उसने अदालत से कहा कि राजन हत्या एवं जबरन वसूली के आरोपों जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी है तथा 1995 में जब उसके विरूद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था तब उसने भाग जाने के लिए नयी पहचान का इस्तेमाल किया था।सीबीआई के अनुसार राजन ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत कर एक जनवरी, 1998 को बेंगलुरू से अपना पहला फर्जी पासपोर्ट जारी करवाया था। बाद में राजन ने वर्ष 1998 में बेंगलुरू पासपोर्ट कार्यालय से कुमार नाम से जारी फर्जी यात्रा दस्तावेजों के आधार पर विदेशों में भारतीय मिशनों से दो बार अपना पासपोर्ट जारी करवाया था।

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